नई दिल्ली। तमाम चीजों के लिए जरूरी होते जा आ रहे आधार कार्ड की सूची में अब एक और काम जुड़ गया। रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि 1 अप्रैल 2017 से बिना आधार कार्ड के वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा के दौरान किराए में छूट नहीं मिलेगी। बोर्ड ने कहा है कि 31 मार्च तक यह के लिए यह वैकल्पिक है। कहा गया कि एक बार आधार के जरिए रेलवे के सिस्टम पर यात्री की जानकारी आने के बाद यात्रियों को अगली यात्रा के लिए आसानी हो जाएगी। उत्तर रेलवे के सीपीआरो नीरज शर्मा के अनुसार फिलहाल तो वरिष्ठों को यह सुविधा IRCTC के ऑनलाइन पोर्टल और काउंटर से दिए जाने वाले आरक्षण फॉर्म में भर देने से ही मिल जाती है लेकिन कई लोग इसका दुरूपयोग भी करते हैं। जिसके चलते आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। शर्मा ने जानकारी दी कि वेबसाइट पर आधार का ऑप्शन जोड़ दिया गया है, जिसमें वरिष्ठ नागिरकों को टिकट बनवाते वक्त आधार संख्या देनी होगी ताकि उन्हें किराए में छूट मिल सके। कहा कि 31 मार्च तक तो यह सुविधा वैकल्पिक है लेकिन उसके बाद अगर आधार कार्ड टिकट बनवाने के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया तो छूट नहीं मिलेगी। बता दें कि रेलवे 60 साल या उससे ऊपर के पुरुषों को 40 फीसदी और 58 वर्ष की महिलाओं को 50 फीसदी की छूट देता है।
[मीडिया रिपोर्ट]
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