दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा
बनाम सेबी मामले में सुनवाई के दौरान
संकेत दिया कि अगर सहारा ग्रुप सेबी को
6 फरवरी तक बकाया रकम अदा नहीं
करता है तो सुब्रत राय को जेल भेजा जा
सकता है। साथ ही कोर्ट ने सहारा समूह की
उस अर्जी को खारिज किया जिसमें सेबी को
600 करोड़ चुकाने के लिए और वक्त देने
की मांग की गई थी।
दरअसल सहारा की ओर से पिछले हफ्ते
मामले की जल्द सुनवाई के लिये एक
याचिका दाखिल की गयी थी। जिसे कोर्ट ने
स्वीकार करते मामले की सुनवाई के लिए
आज का दिन निर्धारित किया था।
गौरतलब है कि सहारा बनाम सेबी केस में
सुब्रत राय को रकम अदायगी नहीं करने की
वजह से पहले भी जेल जाना पड़ा था।
हालांकि, बाद में कोर्ट की ओर से उन्हें
पैरोल पर छोड़ दिया गया।
मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस
टीएएस ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही
थी। मामले की सुनवाई के दौरान एक वक्त
ऐसा भी आया था, जब सुब्रत राय के
वकील से नाराज होकर चीफ जस्टिस ने
सुब्रत राय की पैरोल रद्द करते हुए उन्हें
तुरंत जेल भेजने का आदेश सुना दिया था।
हालांकि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने
मामले को संभाल लिया।
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