गरीब और आवासहीनों को मकान देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आवास गारंटी कानून को मंजूरी दे दी है. शिवराज कैबिनेट की बुधवार को भोपाल में हुई बैठक में आवास गारंटी विधेयक को मंजूरी समेत एक दर्जन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
मध्यप्रदेश में सबको आवास देने के लिए राज्य सरकार ने आवास गारंटी विधेयक को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव के तहत प्रदेश में रहने वाले कमजोर वर्ग और भूमिहीनों को सरकार आवास देगी. इस विधेयक को मौजूदा विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा.
शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक के अलावा कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई.
-आवास गारंटी विधेयक
-5,200 करोड़ का अनुपूरक बजट
-मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए होगा अनुपूरक बजट
-वेट संशोधन विधेयक को मंजूरी
-125 नायब तहसीलदारों की सीधी भर्ती करने
-मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के लिए खरीदी अब एम्स की तर्ज करने
-अस्पतालों में एक लाख से ऊपर की खरीदी केंद्रीय उपक्रमों के जरिए करने
-एक लाख तक की खरीदी के अधिकार मेडिकल कॉलेज डीन को देने
-भोपाल के समरधा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने
-आगर में पॉलीटेक्निक खोलने को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट की बैठक में मेडिकल कॉलेजों से जुड़े डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव टाल दिया गया.