जबलपुर: शासकीय विभागों में विभिन्न प्रकार की खरीदी की जाती है । इस खरीदी में टी.डी.एस. अनिवार्य रूप से काटा जावे । इस आशय के निर्देश कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की बैठक में दिए गए । इस अवसर पर वाणिज्यिक कर, कोष, लेखा एवं पेंशन तथा सभी विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपस्थित थे ।
कलेक्टर श्री महेश चन्द्र चौधरी ने कहा कि शासकीय विभागों में विभिन्न प्रकार की खरीदी की जाती है । इस खरीदी में शासन के नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जाना होता है । अत: अधिकारी खरीदी में नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती करें तथा बैंक में चालान द्वारा शासन के संबंधित हेड में जमा करावें। इससे शासन को राजस्व प्राप्त होगा।
बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारी द्वारा टी.डी.एस. नियमानुसार काटने की विस्तृत जानकारी दी गई । बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा टी.डी.एस. काटने के संबंध में टैक्स विभाग के अधिकारियों से प्रश्न पूछे जिनका समाधान अधिकारी द्वारा किया गया ।
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