जबलपुर: संभागायुक्त श्री गुलशन बामरा ने वित्तीय अनियमितता बरते जाने के कारण जबलपुर जिले की जनपद पंचायत पनागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओमकार सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया है । निलंबित मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एक अवैध फर्म को 1 करोड़ 61 लाख रूपये का अनाधिकृत रूप से भुगतान कर दिया गया था ।
संभागायुक्त द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि जय ट्रेडर्स नाम की जिस फर्म को मनरेगा योजना के अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से भुगतान किया गया है उसका न तो पंजीयन क्रियाशील है और न ही बताये गये पते पर उक्त फर्म स्थित है । संभागायुक्त ने जनपद पंचायत पनागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के इस कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में माना है । निलंबन आदेश में कहा गया है कि जनपद पंचायत पनागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ऐसा करके पदीय दायित्वों की भी उपेक्षा की है ।
संभागायुक्त द्वारा जनपद पंचायत पनागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओमकार सिंह ठाकुर को निलंबन काल के दौरान कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय बालाघाट से संबद्ध किया गया है। संभागायुक्त ने निलंबन की यह कार्यवाही कलेक्टर जबलपुर श्री महेश चन्द्र चौधरी की अनुशंसा पर की है ।
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